ITR भरने से चूक गए? तो जानें विलंबित आईटीआर जमा करने का तरीका | How to file belated ITR?
How to file belated ITR? (विलंबित रिटर्न दाखिल करने का तरीका): अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा चूक गए हैं, तो चिंता न करें। आपके पास इसे बाद में आयकर (आईटी) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जमा करने का विकल्प है।
वेबसाइट विलंबित/विलंबित रिटर्न दाखिल (Belated ITR Filing Process) करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान प्रदान करती है।
विलंबित आईटीआर प्रारंभिक रिटर्न के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को संदर्भित करता है। विलंबित आईटीआर जमा करते समय, 5,000 रुपये (या कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये) का विलंब शुल्क लगता है।
विलंबित आईटीआर तैयार करना और दाखिल करना आयकर पोर्टल पर मूल आईटीआर दाखिल करने के समान है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण अंतर है: मूल आईटीआर दाखिल करते समय, आप ‘आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत दायर रिटर्न’ का विकल्प चुनते हैं, जबकि, विलंबित आईटीआर के लिए, आपको ‘चुनना होगा’ अधिनियम की धारा 139(4)’ के तहत रिटर्न दाखिल किया गया।
belated ITR के लिए भरना होगा शुल्क
How to file belated ITR?: विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए, आपको फाइलिंग प्रक्रिया से पहले निर्दिष्ट विलंब फाइलिंग शुल्क जमा करना होगा।
यह शुल्क विलंबित आईटीआर के सेक्शन बी – टीटीआई – कुल आय पर कर देनदारी की गणना’ में ‘आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में डिफ़ॉल्ट के लिए शुल्क (धारा 234एफ)’ के तहत रिपोर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपको ‘शेड्यूल आईटी’ में भुगतान चालान विवरण प्रदान करना होगा।
इसके अलावा, अगर आप विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आप पर आईटी अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज लग सकता है। रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के लिए ब्याज दर प्रति माह 1% साधारण ब्याज या एक महीने का हिस्सा है।
विलंबित रिटर्न दाखिल कैसे करें? | How to file belated ITR?
इस प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिए स्टेप बाई स्टेप गाइड यहां दी गई है:
- अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आईटी वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर ‘File Return’ टैब पर जाएं। विलंबित रिटर्न तब दाखिल किया जाता है जब ओरिजिनल ड्यू डेट बीत चुकी हो।
- फाइनेंशियल ईयर (FY) 2022-23 के लिए, संबंधित मूल्यांकन वर्ष (corresponding year) 2023-24 होगा। इस प्रकार, आकलन वर्ष (Assessment Year) 2023-24 चुनें।
- अपने इनकम सोर्स, जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2, आदि के आधार पर उपयुक्त प्रकार का रिटर्न चुनें।
- अपना व्यक्तिगत विवरण भरें। फाइलिंग सेक्शन के तहत और ऑप्शन ‘139(4): Belated Return Filed After Due Date’ चुनें।
- रिटर्न फॉर्म में आवश्यकतानुसार अपनी इनकम से संबंधित डिटेल भरें।
- गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई भी आवश्यक दस्तावेज, जैसे फॉर्म 16, TDS प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाण आदि अपलोड करें।
- अंतिम रूप देने से पहले, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दर्ज किए गए सभी डिटेल की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और फिर अपना विलंबित रिटर्न जमा करें।
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