PPF, SCSS या Post Office में किया है निवेश तो जरूर पढ़े खबर, सरकार ने बदल दिए है नियम

Small Saving Schemes Rule: सरकार ने 7 नवंबर 2023 की एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तीन डाकघर स्मॉल सेविंग्स स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (scss), और नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम के नियमों में ढील दी है।

तो आइए यहां जानते है कि इन सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में क्या बदलाव हुआ है।

 

PPF में क्या बदलाव हुआ है?

सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते को समय से पहले बंद करने पर ब्याज गणना नियमों में बदलाव किया है।

पहले, पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के परिणामस्वरूप खाते के खुलने या विस्तार के बाद से खाते में जमा की गई ब्याज दर से 1% कम दर पर ब्याज की अनुमति दी जाती थी।

नए नियम के तहत, मौजूदा पांच साल की ब्लॉक अवधि की शुरुआत के बाद से समय-समय पर जमा किए जाने वाले ब्याज से 1% कम दर पर ब्याज खाते में जमा किया जाएगा।

SCSS में क्या परिवर्तन हुए?

नए नियम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) खाता खोलने की पात्रता मानदंड में बदलाव प्रदान करते हैं।

नोटिफिकेशन के अनुसार, 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारी और 50 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर्ड रक्षा कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर एक SCSS खाता खोलना होगा और इसके डिटेल की तारीख का प्रमाण देना होगा। सेवानिवृत्ति लाभ।

पहले, 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम उम्र के रिटायर्ड नागरिक कर्मचारी और 50 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम उम्र के रिटायर्ड रक्षा कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के एक महीने के भीतर SCSS खाता खोलना चाहिए था।

National Saving TD में परिवर्तन

पहले अगर कोई व्यक्ति खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद 5-वर्षीय फिक्स्ड डिपॉजिट (TD) एकाउंट बंद कर देता है, तो ब्याज गणना के लिए 3-वर्षीय टीडी खाते के लिए स्वीकार्य दर लागू होगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद 5 साल की TD बंद कर देता है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

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