Electronic Appliances Warranty : फ्रिज, टीवी, एसी की वॉरंटी को लेकर जल्द आएंगे यह नियम, जानिए इनके बारे में

Electronic Appliances Warranty Rules : आप भी फ्रिज, एसी और टीवी समेत घरेलू इस्तेमाल के तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की वॉरंटी को लेकर परेशान और कंफ्यूज रहते हैं तो ये खबर आपके काम है।

बता दें सरकार ने इन सामानों की वॉरंटी के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है, वहीं वारन्टी की डेट के मामले में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आइये जानते है इसके बारे में विस्तृत से-

ऐसे शुरू होगा वॉरंटी पीरियड | Electronic Appliances Warranty Rules

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल किए जाने वाले दिन से उसका वॉरंटी पीरियड शुरू होने का सुझाव दिया है, जहां इस बारे में मिनिस्ट्री ने कंपनियों से 15 दिनों के भीतर अपनी राय भेजने को कहा है।

Electronic Appliances Warranty Rules

वहीं मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिट ने कंपनियों के साथ बैठक भी की है, जहां कंज्यूमर्स अफेयर्स सेक्रेटरी और CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हाएर, क्रोमा और बॉश सहित बड़ी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि कंपनियां खरीदारी की तारीख से ही वॉरंटी पीरियड की शुरुआत मान लेती हैं, इसके साथ ही भले ही कंज्यूमर के घर में इंस्टॉलेशन बाद में हो।

जानिए क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(9) में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बताया गया है कि उसे वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।

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