Maternity Leave : सेरोगेसी से मां बनने के लिए भी मिलेगी 6 महीने की लीव, इन महिलाओं को मिलेगा बेनिफिट

Maternity Leave : मां बनने का सुख हर महिला को मिले, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे में तब उनके लिए सहारा बनती है किराये की कोख (सेरोगेसी) और अब सरकार ने इन्हीं महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है, वहीं अभी देश में मां बनने के लिए महिलाओं को कानूनन 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसमें एम्प्लॉयर के लिए महिलाओं को 6 महीने का पूरा वेतन देना अनिवार्य होता है, वहीं अब मैटरनिटी लीव की यही सुविधा सेरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलने जा रही है। आइये जानते है इसके बारे में विस्तृत से –

ऐसे मिलेगा महिलाओं को फायदा 

बता दें सेरोगेसी से मां बनने के मामले में जो महिला बच्चा पैदा करती है, उसे सेरोगेट मदर कहा जाता है, जहां उसे अपनी कोख किराये पर देनी होती है, जहां बच्चे को गर्भ में रखा जाता है लेकिन उस बच्चे की असली मां वही होती है जिसके लिए सेरोगेट मदर ने अपनी कोख किराये पर दी है।

Maternity Leave

इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 में बदलाव करके ‘कमीशंड मदर’ को बच्चे की देखभाल के लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है, ठीक इस तरह से पिता बनने वाले पुरुष भी ‘अधिष्ठाता पिता’ (कमीशंड फादर) कहलाएंगे और वह 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्राप्त कर सकेंगे।

यह होगी शर्त | Maternity Leave New Rules 

सेरोगेसी केस में मातृत्व अवकाश के लिए एक शर्त भी रखी गई है। बता दें यह छुट्टी उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिसके दो से कम बच्चे जीवित हैं, इसके साथ ही कमीशंड फादर और कमीशंड मदर में किसी एक अथवा दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में ही 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, वहीं अभी तक देश में सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की सूरत में सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई नियम नहीं था।

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