आपका Car insurance Claim क्यों होता है रिजेक्ट? जानें कौन सी गलती नहीं करनी

Car insurance Claim rejection: मोटर व्हीकल एक्ट (सेक्शन 145) सभी को सड़क पर कार चलाने से पहले मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कवर खरीदने का निर्देश देता है। बेसिक इंश्योरेंस प्लान का विकल्प चुनने पर भी पॉलिसीहोल्डर के पास कम से कम ‘थर्ड पार्टी लायबिलिटी’ मोटर बीमा कवर होना चाहिए। कानूनी अनुपालन की बाध्यताओं के अलावा, मोटर इंश्योरेंस कवर किसी भी वाहन मालिक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय प्रभाव से सुरक्षा देता है जिससे अन्य लोगों को चोट लग सकती है, पॉलिसी खरीदार के वाहन को नुकसान हो सकता है।

इसलिए, सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाते समय थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज जरूरी है। हालाँकि, आपको यह जानना चाहिए कि ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको मोटर इंश्योरेंस बेचने वाली बीमा कंपनी के पास जमा किया गया क्लेम आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। इनमें से कुछ से आसानी से बचा जा सकता है अगर आप अपनी बीमा पॉलिसी के साथ-साथ ड्राइविंग हैबिट को लेकर सावधान रहें।

वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी न चलाए

अगर कोई कार दुर्घटना में शामिल है और दुर्घटना के समय ड्राइवर के पास आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या इससे भी बदतर, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह हमें इस विशिष्ट बिंदु पर लाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और निर्धारित वाहन के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कि ड्राइवर के पास पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस हो सकता है, लेकिन दुर्घटना होने पर वह कमर्शियल व्हीकल चला रहा हो सकता है।

धोखाधड़ी का दावा, कमर्शियल पर्पस से गाड़ी चलाना

अगर बीमा कंपनी को यकीन है कि क्लेम में धोखाधड़ी शामिल है, तो क्लेम को खारिज किया जाना तय है। दूसरा संभावित कारण वाहन का कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल हो सकता है, भले ही इसे प्राइवेट और नॉन-कमर्शियल उपयोग के लिए खरीदा गया हो।

ड्राइवर का नशे में होना

शराब पीकर गाड़ी चलाना, एक सामाजिक बुराई जो भारत में बढ़ रही है, एक और आम कारण है जिसके परिणामस्वरूप इंश्योरेंस क्लेम को खारिज कर दिया जाता है। भारत में शराब पीकर वाहन चलाना गैरकानूनी है। अगर पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि “अपराधी” वाहन का चालक शराब के नशे में था, तो कोई बीमा कवर नहीं बढ़ाया जाएगा।

इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने में देरी

Car insurance Claim rejection: यह जरूरी है कि दुर्घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके क्लेम किया जाए। पॉलिसी खरीदते समय क्लेम फाइल करने की समय सीमा के बारे में अवश्य जांच लें। अधिमानतः इस समय के भीतर क्लेम किया जाना चाहिए। साथ ही, कार बीमा पॉलिसी का समय पर नवीनीकरण किया जाना चाहिए। अगर पॉलिसी समाप्त हो गई है, तो आपको अपना क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे आपका क्लेम कितना भी उचित क्यों न हो।

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