EPFO देता है 7 तरह की Pension Scheme, यहां जानिए हरेक की डिटेल
EPFO Pension Scheme: पत्नी-बच्चों से लेकर माता-पिता तक... EPFO देता है 7 तरह का पेंशन, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
Types of EPFO Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहक आमतौर पर 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद EPF पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं।
हालांकि वे 50 वर्ष की उम्र में पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने सेवा में 10 वर्ष पूरे कर लिए हों, हालांकि कुछ शर्तों को पूरा करने के साथ पैसा निकाला जा सकता है।
मान लीजिए, किसी ग्राहक ने अभी तक सेवा में 10 साल पूरे नहीं किए हैं और उससे पहले ही विकलांग हो गया है। क्या तब वह पेंशन के लिए पात्र होगा? वैकल्पिक रूप से, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।
अगर ग्राहक की मृत्यु 50 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो क्या उन्हें पेंशन मिलेगी? खैर, इन दोनों काल्पनिक परिदृश्यों का उत्तर ‘हाँ’ है
चूंकि कई और समान या अलग-अलग परिदृश्य हो सकते हैं, इसलिए EPFO ने कुछ नियमों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें सात व्यापक कैटिगरी में रखा है।
Types of EPFO Pension Scheme
यहां, हम इन सभी कैटगरी के बारे में जानकारी देते हैं:
1) सुपरएनुएशन पेंशन (Superannuation Pension): यह उन ग्राहकों को दी जाती है जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं या 58 साल के हो गए हैं।
2) समय से पहले पेंशन (Early pension): समय से पहले पेंशन उन ग्राहकों को दी जाती है जो 50 साल से अधिक उम्र के हैं, अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर चुके हैं और फिर किसी गैर-EPF संगठन में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं।
वे या तो 50 साल की उम्र में समय से पहले पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं या पूरी पेंशन के लिए पात्र होने के लिए 58 साल तक इंतजार कर सकते हैं। समय से पहले पेंशन के मामले में, ग्राहक हर साल 4% कम पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो जाएँगे।
3) विकलांग पेंशन (Disability Pension): यह पेंशन उन ईपीएफओ ग्राहकों को दी जाती है जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग (अस्थायी या स्थायी) हो गए हैं।
इस पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु (50 या 58) या 10 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता नहीं है। यदि किसी ग्राहक ने एक महीने का ईपीएफ अंशदान दिया है, तो भी वह इस कैटिगरी में EPFO पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।
4) विधवा या बच्चे की पेंशन (Widow or child pension): ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, ग्राहक की विधवा और 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे एक साथ पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं।
यहां तक कि तीसरा बच्चा भी पेंशन का हकदार हो जाता है जब पहला बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है और इसलिए पेंशन के लिए अपात्र हो जाता है।
यही प्रक्रिया चौथे बच्चे के साथ भी जारी रहेगी जब तक कि ग्राहक की मृत्यु के बाद केवल दो बच्चे (25 वर्ष से कम) ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
इस मामले में भी, आयु या न्यूनतम सेवा आवश्यकता की कोई पूर्व शर्त नहीं है। भले ही ग्राहक ने एक महीने का अंशदान किया हो, लेकिन मृत्यु की स्थिति में पत्नी और बच्चे पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।
5) अनाथ पेंशन (Orphan Pension): जब ग्राहक की मृत्यु हो जाती है और पत्नी भी मर जाती है, तो 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो बच्चों को एक ही समय में पेंशन दी जाती है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि सबसे बड़े बच्चे के 25 वर्ष का होने पर पेंशन बंद हो जाएगी।
6) नामिती पेंशन (Nominee Pension): नामिती ग्राहक की मृत्यु पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है और यह ईपीएफओ पोर्टल पर ग्राहक द्वारा भरे गए ई-नामांकन फॉर्म पर आधारित होता है।
7) आश्रित माता-पिता की पेंशन (Dependent Parents Pension): जब मृतक EPFO ग्राहक अविवाहित हो जाता है तो उसके आश्रित पिता पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। पिता के बाद, ग्राहक की मां पेंशन पाने की हकदार हो जाती है। पेंशन पाने की उनकी पात्रता उनके पूरे जीवन भर जारी रहेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होता है।
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