SSY से लेकर PPF तक, 1 अक्टूबर से इन 6 स्मॉल सेविंग्स स्कीम के लिए होंगे नए नियम, जानना जरूरी

Small Savings Schemes new Rules: वित्त मंत्रालय ने विभिन्न नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत अनियमित खातों से निपटने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं।

Small Savings Schemes new Rules: वित्त मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय स्मॉल सेविंग्स स्कीम में अनियमित खातों को नियमित करने के लिए अपडेटेड गाइडलाइन जारी किए हैं।

गाइडलाइन में NSS-87, नाबालिगों के लिए PPF और सुकन्या समृद्धि योजनाओं सहित कई अनियमित खाते शामिल हैं। उचित अनुपालन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी डाकघरों और वित्तीय संस्थानों को इन नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

इस अपडेट की औपचारिक घोषणा 21 अगस्त, 2024 को आर्थिक मामलों के विभाग के परिपत्र में की गई थी।

अपडेटेड गाइडलाइन अनियमित खातों की छह प्रमुख कैटेगरी को संबोधित करते हैं: एनएसएस खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाता विस्तार, और दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते (SSY) जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय ने विभिन्न नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत अनियमित खातों से निपटने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। आपको ये बातें जानने की ज़रूरत है:

अनियमित खातों के प्रकार

1) NSS-87 खाते

2 अप्रैल, 1990 से पहले: पहले खाते को प्रचलित योजना दर मिलती है, और दूसरे खाते को उच्च दर मिलती है। साथ में, दोनों खातों को वार्षिक जमा सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

2 अप्रैल, 1990 के बाद, पहले खाते को प्रचलित योजना दर मिलती है, और दूसरे खाते को मानक दर मिलती है। दोनों खातों को जमा सीमा का भी पालन करना होगा।

1 अक्टूबर, 2024 से, इन खातों पर शून्य ब्याज मिलेगा।

2) नाबालिगों के लिए खोले गए PPF खाते

नाबालिग के 18 साल का होने तक उन्हें POSA ब्याज मिलता है। उसके बाद, उन्हें लागू ब्याज दर मिलेगी।

3) कई PPF खाते

प्राथमिक खाते पर स्कीम दर लागू होगी। द्वितीयक खातों में अतिरिक्त शेष राशि पर शून्य ब्याज मिलेगा।

4) NRI पीपीएफ खाते

अगर खाताधारक खाते के जीवनकाल के दौरान NRI बन जाता है, तो 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए ब्याज दिया जाएगा, जिसके बाद यह शून्य हो जाएगा।

5) नाबालिगों के लिए छोटे बचत खाते (PPF और SSA के अलावा)

वे पीओएसए दर पर साधारण ब्याज अर्जित करेंगे।

6) दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY खाते

संरक्षकता कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित की जाएगी। परिवार में अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।

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