अप्रैल-जून तिमाही के लिए General Provident Fund की ब्याज दरें क्या होगी? केंद्र ने किया ऐलान

केंद्रीय कर्मचारी ध्यान दें! General Provident Fund ने जून तिमाही के लिए ब्याज दरों का किया ऐलान, नीचे स्क्रॉल कर जानें पूरी डिटेल

General Provident Fund Latest Interest Rate: केंद्र सरकार ने हाल ही में पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2024 के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और अन्य समान भविष्य निधि पहलों के लिए ब्याज दर की घोषणा की है।

सरकार ने वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत पर बनाए रखी है। यह लगातार 17वीं तिमाही है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की 10 जून की नोटिफिकेशन के अनुसार, “यह जनरल इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है कि वर्ष 2024-2025 के दौरान, GPF और अन्य समान फंड्स के ग्राहकों के जमा पर 1 अप्रैल, 2024 से 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।”

सरकार ने 2024-25 की पहली तिमाही के लिए जीपीएफ और लिंक्ड फंड पर ब्याज दर भी स्थिर रखी है।

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं और विभागों के लिए जीपीएफ के साथ-साथ 7.1% की ब्याज दर समान रहेगी।

General Provident Fund क्या है?

जीपीएफ विशेष भविष्य निधि (Provident Fund) है जो विशेष रूप से भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सभी सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा GPF में आवंटित करने के पात्र हैं।

नतीजतन, रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनके सर्विस पीरियड के दौरान जमा की गई कुल राशि प्राप्त होती है। जीपीएफ पर ब्याज दर वित्त मंत्री द्वारा तिमाही समीक्षा के अधीन है।

कौन-कौन GPF Account खोल सकते है?

> यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विशिष्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुला है।

> एक वर्ष की निरंतर सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी जीपीएफ के लिए पात्र हैं।

> कर्मचारियों ने किसी अन्य सरकारी या संगठनात्मक भविष्य निधि योजना का विकल्प नहीं चुना होगा।

> रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी।

> प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जीपीएफ के लिए पात्र नहीं हैं।

GPF: मैच्योरिटी और निकासी प्रक्रिया

जीपीएफ खाता सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट या निर्धारित रिटायरमेंट उम्र तक पहुंचने पर मैच्योर होता है।

कर्मचारी दस साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या रिटायरमेंट डेट तक दस साल शेष होने पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने जीपीएफ फंड को निकालने के हकदार हैं।

यह पात्रता मानदंड लागू होता है बशर्ते कि व्यक्ति ने इस अवधि के दौरान निर्बाध सरकारी सेवा बनाए रखी हो।

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