क्या आपको अभी तक Income Tax Refund नहीं मिला? इन तरीकों से पता करें Status
How to Check Income Tax Refund Status?: कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह रिफंड में देरी हो सकती है, जिनमें से एक डिफेक्टिव ITR का मुद्दा है।
How to Check Income Tax Refund Status?: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स सीजन समाप्त होने के साथ, कई टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हालांकि, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके रिफंड में देरी हो सकती है, जिनमें से एक डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का मुद्दा है।
31 जुलाई, 2024 को समय सीमा से पहले 7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए थे। 23 अगस्त तक, आयकर विभाग ने इनमें से 5.34 करोड़ रिटर्न संसाधित किए थे। फिर भी, 2 करोड़ से अधिक वेरिफाइड ITR संसाधित नहीं हुए हैं। इस देरी का एक महत्वपूर्ण कारण इस वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए डिफेक्टिव ITR’ नोटिसों में वृद्धि है।
डिफेक्टिव ITR क्या है? | Defective ITR Kya Hai?
डिफेक्टिव ITR वह होता है जिसमें फॉर्म या शेड्यूल में अधूरी या असंगत जानकारी होती है, या अन्य मुद्दे होते हैं जो रिटर्न को सही तरीके से प्रोसेस होने से रोकते हैं।
जब आयकर विभाग किसी दोष की पहचान करता है, तो वे आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत करदाता के पंजीकृत ईमेल या डाक के माध्यम से नोटिस भेजते हैं। इस नोटिस को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी देखा जा सकता है।
डिफेक्टिव ITR नोटिस का जवाब कैसे दें?
अगर आपको डिफेक्टिव ITR नोटिस प्राप्त होता है, तो आपके पास दो विकल्प हैं: नया रिटर्न दाखिल करें या अगर आकलन वर्ष में अभी भी समय है तो मौजूदा रिटर्न को संशोधित करें।
वैकल्पिक रूप से, आप धारा 139(9) के तहत नोटिस का सीधे जवाब दे सकते हैं। नोटिस का तुरंत जवाब देना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप नया या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
ऐसे मामलों में, आपका ITR अमान्य माना जा सकता है या आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता है।
डिफेक्टिव ITR को सुधारने की समयसीमा
डिफेक्टिव ITR नोटिस प्राप्त होने पर, आपके पास समस्या को सुधारने के लिए नोटिस की तिथि से 15 दिन का समय होता है। समयसीमा नोटिस में ही निर्दिष्ट की जा सकती है। अगर आवश्यक हो, तो आप स्थगन की मांग करके विस्तार का अनुरोध कर सकते हैं।
अपने कर रिफंड में देरी से बचने के लिए डिफेक्टिव ITR को तुरंत समझना और उसका समाधान करना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप आयकर विभाग से कोई महत्वपूर्ण नोटिस न चूकें, इसके लिए नियमित रूप से अपना पंजीकृत ईमेल और ई-फाइलिंग पोर्टल देखें।
How to Check Income Tax Refund Status?
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आयकर रिफंड की स्थिति को आसानी से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अपनी रिफंड स्टेटस की जांच करने के लिए इन स्टेप का पालन करें:
- इनकम डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- अपने पैन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।
- होमपेज पर ‘माय एकाउंट’ सेक्शन पर जाएं।
- “रिफंड/डिमांड स्टेटस” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके Income Tax Refund की Status प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें मूल्यांकन वर्ष, वर्तमान स्थिति, रिफंड विफलता के कारण और भुगतान विधि जैसे डिटेल शामिल होंगे।
Also Read: Unified Pension Scheme क्या है? रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी? जानिए