Mahila Samman Yojana और Sanjeevani Yojana के लिए कैसे करना है आवेदन? जानिए पात्रता

दिल्ली की AAP सरकार ने Mahila Samman Yojana और Sanjeevani Yojana के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2024 से शुरू कर दी है।

Mahila Samman Yojana & Sanjeevani Yojana: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की पहल, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार, 24 दिसंबर, 2024 को शुरू हुई।

AAP ने पुष्टि की कि दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के लिए पंजीकरण, जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता का आश्वासन देता है, सोमवार से शुरू हो गया है।

इस बीच, आतिशी मार्लेना के नेतृत्व वाली सरकार ने संजीवनी योजना का पंजीकरण भी शुरू कर दिया, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्रदान करेगी।

गौरतलब है कि AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2025 के दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी के सत्ता में वापस आने पर महिला सम्मान योजना का लाभ बढ़ाकर 2100 रुपये करने का आश्वासन दिया है।

AAP ने कहा है कि Mahila Samman Yojana और Sanjeevani Yojana के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास दिल्ली का वोटर कार्ड (दिल्ली वोटर) होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में महिला सम्मान योजना से करीब 35-40 लाख महिलाओं को और संजीवनी योजना से 10-15 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा।

आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार में उसके कार्यकर्ता, नेता और मंत्री पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए घर-घर जाएंगे।

Mahila Samman Yojana के लिए Eligibility

  • महिला सम्मान योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी दिल्ली का निवासी और मतदाता होना चाहिए।
  • आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी (केंद्र या राज्य सरकार या एमसीडी) नहीं होना चाहिए।
  • वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, पार्षद इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • लाभार्थी की पारिवारिक आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी या जन प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत नहीं होने चाहिए।
  • व्यवसाय चलाने वाली महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • अगर किसी महिला आवेदक ने पिछले वित्तीय सत्र में आयकर का भुगतान किया है, तो वह महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।
  • पात्रता के लिए दिल्ली में निवास का प्रमाण आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र।
  • AAP सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन जैसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

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