Income Tax Saving Tips: आपको बचाना है टैक्स , ये 10 तरीके करेंगे आपकी मदद

Income Tax Saving Tips: वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) के लिए आयकर (Income Tax) बचाने के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं। इन दिनों कार्यालय अपने कर्मचारियों से निवेश प्रमाण (Investment Proofs) जमा करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कई निवेश योजनाएं हैं, जो आपके इनकम टैक्‍स को काफी हद तक बचाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है।

वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स कटौती हैं, जिसमें आप निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आज हम आपको उन विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप टैक्‍स में छूट पा सकते हैं-

LIC, PPF, NSC Investment

इनकम टैक्स बचत के लिए सबसे आसान और अच्छा सेविंग विकल्प सेक्शन 80C है। इस सेक्शन में कई तरह की टैक्स छूट मिलती है। आप एलआईसी पॉलिसी (LIC Policy) के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। आप प्रोविडेंट फंड (EPF), पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), होम लोन प्रिंसिपल पर 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है। सेक्शन 80CCC के तहत अगर आपने LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी का पेंशन प्लान खरीदा है तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अगर आपने केंद्र सरकार की पेंशन योजना में पैसा निवेश किया है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। कुल मिलाकर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।

Invest in NPS

अगर आप केंद्र सरकार की पेंशन योजना न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं तो आपको धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट से अलग है। धारा 80CCD2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान का भी दावा किया जा सकता है। इसके लिए दो शर्तें हैं। पहला यह कि क्या नियोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (PSU), राज्य सरकार या कोई और है। इसमें कटौती की सीमा सैलरी का 10 फीसदी है। यदि नियोक्ता केंद्र सरकार है तो कटौती की सीमा 14 फीसदी होगी।

Home loan interest will save tax (होम लोन के ब्याज से बचेगा टैक्स!)

होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है। आप आयकर की धारा 24 (बी) के तहत इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपये तक का ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है। यह कर छूट केवल तभी मिलेगी जब संपत्ति ‘स्व-कब्जे वाली’ हो।

Save tax with home loan principal (होम लोन के मूलधन से टैक्स बचाएं)

आप सेक्शन 80C के तहत होम लोन के मूलधन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए, अगर आपने 80C (पहले बिंदु की सभी योजनाएं) में किसी अन्य कटौती का दावा किया है तो याद रखें कि यह केवल 1.50 लाख रुपये तक ही हो सकता है।

Tax exemption on education loan interest (एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट)

एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का अनलिमिटेड फायदा मिलता है। टैक्स क्लेम उसी साल से शुरू होता है, जिस साल लोन चुकाना शुरू होता है। इसका लाभ अगले 7 साल तक मिलता है। आप कुल 8 साल तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। एक साथ दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट मिलती है। अगर दो बच्चों के लिए 10 फीसदी ब्याज दर पर 25-25 लाख रुपये का लोन लिया जाए तो कुल 50 लाख रुपये पर 5 लाख रुपये सालाना ब्याज देना होगा। इस पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी।

Health Insurance Premium

अगर आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है तो आप धारा 80डी के तहत प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। अगर आपने अपने, पार्टनर, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपये तक के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। ऐसे में माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी। इसमें 5000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी मिलता है। हालांकि, कटौती स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती।

Expenses for treatment of disabled dependents (विकलांग आश्रितों के उपचार हेतु व्यय)

विकलांग आश्रितों के इलाज या भरण-पोषण पर होने वाले खर्च का दावा किया जा सकता है। आप एक साल में 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की विकलांगता 80 फीसदी या उससे ज्यादा है तो मेडिकल खर्च पर 1.25 लाख रुपये की टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है।

Tax exemption on payment for medical treatment (चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान पर कर छूट)

आयकर की धारा 80डीडी 1बी के तहत स्वयं या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए 40,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। अगर व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा 1 लाख रुपये है।

Rebate on loan for electric vehicles (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर छूट)

इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है तो इसके ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।

House Rent Payment (मकान किराया भुगतान)

यदि एचआरए (HRA) आपके वेतन का हिस्सा नहीं है, तो आप धारा 80जीजी के तहत मकान किराया भुगतान का दावा कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी एचआरए देती है तो आप 80जीजी के तहत मकान किराए का दावा नहीं कर सकते।

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