अगर आप भी है EPFO मेंबर, तो जानिए मृत्य के बाद निकासी से संबंधित 5 जरूरी बातें
EPFO fund distribution Rules: एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) एक रिटायर्ड बॉडी है जो मृत्यु के मामले में कर्मचारी के आश्रितों को भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करता है।
एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम में यह प्रावधान है कि नियोक्ता (Employer) को कुल मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12% कटौती करने और एक समान राशि का योगदान करने की आवश्यकता होती है।
EPFO भविष्य निधि संचय पर वार्षिक ब्याज की घोषणा करता है। कर्मचारी रिटायरमेंट के समय प्रोविडेंट फंड में संचित धन को निकाल सकते हैं।
EPF या EPS योजना की सदस्यता लेते समय कर्मचारियों को नियोक्ता को नामांकन विवरण (Nominee Detail) प्रदान करना आवश्यक होता है और वेरोफिएक्शन के बाद, नियोक्ता इसे EPFO को जमा करेगा।
सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, उसके खाते में जमा राशि नामांकित व्यक्ति को देय हो जाती है। हालांकि यहां पांच कानूनी चुनौतियां/मुद्दे हैं, जिसे समझना आपके लिए जरूरी है:
1) अगर सदस्य या नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किए गए नामांकन का कोई शीर्षक नहीं है?
EPFO fund distribution Rules: मृत्यु की स्थिति में जहां किसी व्यक्ति को नामांकित घोषित नहीं किया जाता है या नामित व्यक्ति के पास कोई शीर्षक नहीं है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि का भुगतान लागू उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा।
2) अगर नॉमिनी केवल सदस्य के खाते में जमा राशि के एक हिस्से से संबंधित है?
अगर सदस्य कुल प्रोविडेंट फंड संचय के केवल कुछ हिस्से के संबंध में नॉमिनी की घोषणा करता है, तो नामांकन से संबंधित राशि का भुगतान परिवार के सदस्यों को समान शेयरों में किया जाएगा।
3) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन का हकदार कौन है?
कर्मचारी पेंशन योजना के अनुसार, परिवार में पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी शामिल होती है। महिला सदस्य के मामले में पति और परिवार के बेटे-बेटियाँ जिनमें सदस्य द्वारा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। परिवार के सदस्य ही पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।
4) बिना परिवार वाले व्यक्ति द्वारा नामांकन कैसे किया जाता है?
अगर नामांकन के समय सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन दिया जा सकता है। इसके बाद, अगर सदस्य एक परिवार का अधिग्रहण करता है तो पिछला नामांकन अमान्य होगा और सदस्य को अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामांकन करना होगा।
5) एक से अधिक नामांकन के मामले में क्या होता है?
EPFO fund distribution Rules: ईपीएफओ सदस्य द्वारा प्रस्तुत नवीनतम नामांकन पर विचार करेगा। नामांकित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अधिनियम के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सदस्य को अपने नामांकन में नामांकित व्यक्तियों के बीच राशि के वितरण को बताने की छूट होती है।
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