New ITR Forms: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यह क्रमश: दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में पहले ही अधिसूचित कंपनियों के लिए ITR-1 और ITR-6 की पिछली नोटिफिकेशंस का अनुसरण करता है।
इनके साथ, सभी आईटीआर फॉर्म (New ITR Forms) 1 से 6 अब आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हो गए हैं और 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होने वाले हैं। सीबीडीटी (CBDT) ने यह भी कहा कि आईटीआर दाखिल करने में आसानी बढ़ाने और करदाताओं (Taxpayers) की सुविधा के लिए इसमें कुछ बदलाव शामिल किए गए हैं।
कौन सा आईटीआर फॉर्म (New ITR Forms) किसके लिए है?
ITR-1 (Sahaj): 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए।
ITR-2: ऐसे व्यक्तियों और एचयूएफ (HUF) के लिए, जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है और वे आईटीआर-1 (सहज) के लिए पात्र नहीं हैं।
ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF के लिए।
ITR-4 (Sugam): निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए, जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और जिनकी आय व्यवसाय व पेशे से है।
ITR-5: साझेदारी फर्मों और एलएलपी के लिए।
ITR-6: सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को छोड़कर।
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कही थी ये बात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट (Interim Budget 2024) पेश करते हुए ‘पिछले पांच वर्षों में कर मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तनकारी बदलाव’ की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपडेटेड आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की शुरुआत, एक नया फॉर्म 26AS और टैक्स रिटर्न को पहले से भरने से टैक्स रिटर्न दाखिल करना सरल और आसान हो गया है। रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय वर्ष 2013-14 के 93 दिन से घटाकर इस वर्ष मात्र 10 दिन कर दिया गया है, जिससे रिफंड तेजी से हो रहा है।