Paytm Crisis Update: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत, ED ने दी क्लीन चिट
Paytm Crisis Update: प्रवर्तन निदेशालय को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) के ट्रांजैक्शंस की जांच में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला है। इस बात की जानकारी द हिंदू की एक रिपोर्ट में दी गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नॉन-कंप्लायंस के कुछ अन्य मामलों के चलते कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत में ED ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी।
यह कार्रवाई आरबीआई के Paytm की सब्सिडियरी कंपनी को 29 फरवरी से नए डिपॉजिट्स स्वीकार करने से रोक लगाने के कुछ दिनों बाद हुई। हालांकि, अब पेटीएम पेमेंट बैंक में RBI ने डिपॉजिट और अन्य लेन-देन की डेडलाइन को 15 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है।
Paytm Senior Officers से हुई थी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय को कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (Financial Transactions) की जांच करने का काम सौंपा गया था। ईडी फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत क्राइम या वॉयलेशन की जांच करता है। इससे पहले ईडी ने Paytm Payments Bank के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की थी और उनसे डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे।
मामले में कोई PMLA शेड्यूल ऑफेंस शामिल नहीं | Paytm Crisis Update
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपीबीएल के मामले में कोई PMLA शेड्यूल ऑफेंस शामिल नहीं है, इसलिए Money Laundering की जांच नहीं की जा सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ का भी कोई जनरेशन नहीं होता है। इसलिए, पीएमएलए लागू नहीं होता है। यही कारण है कि ईडी ने यह निर्धारित करने के लिए ट्रांजैक्शंस पर गौर किया कि क्या FEMA प्रोविजंस के तहत कोई उल्लंघन हुआ है।
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