RBI ने PPI धारकों को Third Party Apps का उपयोग करके UPI भुगतान करने की अनुमति दी

Financial Beat Desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को थर्ड-पार्टी मोबाइल ऐप्लिकेशंस के माध्यम से UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दी है।

केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि पूर्ण-KYC वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) से UPI भुगतान को थर्ड-पार्टी UPI ऐप्लिकेशंस के माध्यम से सक्षम किया जाएगा।”

“एक PPI जारीकर्ता केवल अपने पूर्ण-KYC वाले PPI धारकों को UPI भुगतान करने की अनुमति देगा, और इसके लिए ग्राहकों के PPI को उसके UPI हैंडल से लिंक किया जाएगा। PPI से UPI ट्रांजेक्शन को ग्राहक के मौजूदा PPI क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा,” यह कहा गया।

इस प्रकार, इस ट्रांजेक्शन को UPI सिस्टम में पहुंचने से पहले प्री-एप्रूव्ड किया जाएगा।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि एक PPI जारीकर्ता को अपने भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में किसी भी बैंक या अन्य PPI जारीकर्ता के ग्राहकों को ऑन-बोर्ड नहीं करना चाहिए।

RBI का यह निर्णय PPI धारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जैसे कि गिफ्ट कार्ड्स, मेट्रो रेल कार्ड्स, और डिजिटल वॉलेट्स आदि।

वर्तमान में, बैंक अकाउंट से UPI भुगतान उस बैंक के UPI ऐप्लिकेशन या किसी थर्ड-पार्टी ऐप्लिकेशन प्रदाता के माध्यम से किए जा सकते हैं।

हालांकि, PPI से UPI भुगतान केवल PPI जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है।

UPI एक तत्काल रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेन-देन को आसान बनाने के लिए विकसित किया है।

PPI ऐसे उपकरण हैं जो वस्त्र और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, और उसमें संग्रहीत मूल्य के खिलाफ धन भेजने की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

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