Bajaj Housing Finance पर RBI ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए वजह

Bajaj Housing Finance News: भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) द्वारा 31 मार्च, 2022 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। RBI ने कहा कि पुणे स्थित Bajaj Housing Finance ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 फीसदी से अधिक निदेशक बदल गए।

Bajaj Housing Finance के ग्राहकों को प्रभावित करना उद्देश्‍य नहीं

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि Bajaj Housing Finance पर यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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