Financial Beat Desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की तीन बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई इन कंपनियों पर आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने के चलते हुई है।
आरबीआई (RBI) ने गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के तहत आरबीआई को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
RBI ने तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था
आरबीआई की तरफ से कार्रवाई से पहले तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था। कंपनियों की तरफ से जवाब न देने पर उनपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई हुई है।
आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 75 लाख रुपये और उससे अधिक के कुछ ऋणों को मंजूरी देने से पहले दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी थीं। इसमें विफल रहने पर गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कार्रवाई की गई है।
वहीँ आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर उपभोक्ताओं को उनके लिए गए ऋण की तारीख से पहले की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज लगाया गया, जो आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। इसके चलते रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई। साथ ही इसको लेकर आरबीआई के दिशा निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया।
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