RBI Imposes Penalty: आरबीआई ने रद्द किया एक बैंक का लाइसेंस, तीन पर लगाया करोड़ों का जुर्माना
RBI Imposes Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्शन लेते हुए एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो वहीं, तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। 12 जनवरी को आरबीआई ने कहा कि उसने कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ता (Depositor) के हितों के लिए हानिकारक है। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। यदि बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस (Banking Bussiness) आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना
दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ (Loans and Advances-Statutory and Other Restrictions), केवाईसी (KYC) और जमा पर ब्याज दर से जुड़े नियमों के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) पर 1.20 करोड़ रुपये, पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh Bank) पर एक करोड़ रुपये और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank) पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Bank Customers पर क्या होगा असर?
रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद The Hiriyur Urban Co-operative Bank का बैंकिंग लेनदेन बंद कर दिया है, जिसमें नकदी जमा करना और निकालना दोनों ही शामिल है। RBI की ओर से कहा गया है कि हर खाताधारक को डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये की मौद्रित सीमा (Monetary Limit) तक अपनी जमा राशि को क्लेम करने का अधिकार है। बैंक की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 99.93 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपना पूरा पैसा प्राप्त करने के हकदार हैं। दूसरी ओर, जिन बैकों पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है, उनके खाताधारकों पर लेनदेन से जुड़ा किसी प्रकार का असर नहीं होगा।