SEBI ने गैर कानूनी फायदे के लिए Zee Business के 15 गेस्ट एक्सपर्ट पर की कार्रवाई
SEBI Action: मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने एक अहम फैसला लेते हुए ज़ी बिजनेस चैनल (Zee Business Channel) के 15 गेस्ट एक्सपर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सेबी की ओर से यह आदेश गैर कानूनी ट्रेडिंग करने के कारण दिया गया है। साथ ही SEBI ने अपने आदेश में Zee बिजनेस चैनल पर आने वाले कई गेस्ट एक्सपर्ट को गैर कानूनी फायदे के लिए 7.41 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।
SEBI के अनुसार, 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच ज़ी बिजनेस चैनल पर आने वाले 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें से कुछ सीधे तौर पर गैर कानूनी ट्रेड में शामिल थे। अपने आदेश में सेबी ने कहा कि उनमें से कुछ को अगले आदेश तक बाजार में ट्रेडिंग करने से भी रोक दिया गया है।
SEBI ने इन पर की कार्रवाई
सेबी की ओर से सिमी भोमिक, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, आशीष केतकर, रामावतार तालबंद चोटिया, किरण जाधव, एसएएआर सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रूपेश कुमार माटोलिया, अजय कुमार रमाकांत शर्मा, नितिन छलानी, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कन्ह्या ट्रेडिंग कंपनी, एसएएआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, निर्मल कुमार सोनी और पार्थ सारथी धर पर कार्रवाई की गई है।
SEBI की ओर से पूर्णकात्तिक सदस्य कमलेश वाष्र्णेय ने कहा कि मैंने नोट किया है कि नोटिस मिलने वाले लोगों ने विभिन्न चरणों में विशिष्ट पोजिशन बनाई है, जो पहली नजर में सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन पाया है। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि गेस्ट एक्सपर्ट ने Zee Business पर रेकॉमेडेशन के ब्रॉडकास्ट से पहते उनके माध्यम से की जाने वाली रेकॉमेंडेशन से जुड़ी अग्रिम जानकारी प्रॉफिट मेकर्स के साथ शेयर की थी।