SSY Scheme in Hindi: बेटी के नाम से करें निवेश, 21 की उम्र पर बन जाएगी लखपति
SSY Scheme in Hindi: मां-बाप को अपने संतान के जन्म के साथ ही उसके भविष्य की चिंता परेशान करने लगती है। वहीं, अगर घर में बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए कन्सर्न और बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर फिक्रमंद हैं तो सरकार की एक योजना आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर सकती है।
हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY Scheme) की, जो एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। ये खासतौर पर बेटियों के भविष्य को बेहतर करने के लक्ष्य से तैयार की गई है। इस योजना में आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं।
कितने साल में मैच्योर होती है SSY Scheme
अगर आपकी बेटी की 10 साल से कम उम्र की है तो आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) खुलवा सकते हैं। आप इसमें जितनी जल्दी निवेश करेंगे, उतनी जल्दी बेटी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको 15 साल तक निवेश करना होता है और ये 21 साल में मैच्योर हो जाती है। अगर आप बेटी के नाम पर उसके जन्म के साथ ही समृद्धि खाता को खुलवा दें तो 21 की उम्र तक उसे 70 लाख रुपये की मालकिन बना सकते हैं। इस पैसे से बेटी की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है।
समृद्धि योजना में बेटी के लिए कैसे जुड़ेंगे 70 लाख
आप अगर बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते (SSY Account) में हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको हर महीने निवेश के लिए 12,500 रुपये की बचत करनी होगी। इस तरह 15 सालों में आप कुल 22,50,000 रुपये का निवेश करेंगे। वर्तमान में इस योजना पर 8.2% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ऐसे में 21 साल में मैच्योरिटी के समय इसमें ब्याज के रूप में ही कुल 46,77,578 रुपये मिलेंगे। इस तरह मैच्योरिटी पर आपकी बेटी को कुल 22,50,000 + 46,77,578 = 69,27,578 रुपये (करीब 70 लाख) मिलेंगे।
SSY Scheme में 2024 में निवेश शुरू किया तो कब मिलेगा पैसा
अगर आप अपनी बेटी के नाम से 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना शुरू करते हैं तो ये स्कीम 2045 में मैच्योर हो जाएगी यानी आपको इस स्कीम का पूरा पैसा 2045 तक मिल जाएगा। सुकन्या योजना (Sukanya Yojna) का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेशक टैक्स (Tax) बचा सकते हैं। आप SSY Scheme Account किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खुलवा सकते हैं।