1 अक्टूबर से बदल जाएंगे Sukanya Samriddhi Yojana के नियम, जारी हुई ये गाइडलाइन

Sukanya Samriddhi Yojana : नेशनल स्माल सेविंग स्कीम के अंतर्गत खोले गए एकाउंट्स को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन पालन करने के आदेश जारी किये हैं। पूर्व में इस स्कीम के अंतर्गत खोले गए खातों में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं। जिसके बाद इन एकाउंट्स को नियमित करने का आदेश दिया गया है। नेशनल स्माल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले सुकन्या समृद्धि योजना के खातों को लेकर भी नया अपडेट दिया गया है।

1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे इन नियमों का मकसद अकाउंट खोलने में हो रही गड़बड़ियों को दूर करना है। इन गाइडलाइंस में एक महत्वपूर्ण अपडेट दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स को लेकर भी है।

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करना होगा ये अपडेट

नए रूल्स के तहत जो अकाउंट लीगल गार्जियन या नेचुरल माता-पिता ने नहीं खोले थे, उन अकाउंट्स को जारी रखने के लिए अब गाइडलाइन्स का पालन करते हुए गार्जियनशिप का ट्रांसफर कराना होगा। बता दें कि इस योजना के तहत अनिवार्य है कि केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक अभिभावक ही इन अकाउंट्स को खोल और चला सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के बिना अगर अकाउंट खोला गया है तो नए नियमों का पालन कर उन्हें अपडेट करवाना होगा।

अपडेट के लिए जहां से अकाउंट ओपन किया है वहाँ लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, उम्र और संबंध का प्रमाण, अकाउंट पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी डाक्यूमेंट्स, जो संबंध स्थापित करते हैं ले जाने होंगे। गार्जियनशिप ट्रांसफर के लिए नए अभिभावक का पहचान पत्र (सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र) साथ लेकर जाना होगा।

ये होगा पूरा प्रोसेस

सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी खाता हो जाकर एक फॉर्म सभी जरूरी जानकारियों के साथ भरना होगा। ध्यान रहे इसमें पूर्व में जिन लोगों के डाक्यूमेंट्स लगे हैं और वर्तमान में जो गार्जियनशिप के डाक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं उन सभी लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। फॉर्म जमा होने के बाद वेरिफिकेशन कर इसे अपडेट कर दिया जायेगा।

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